Shine City Case: शाइन सिटी के निदेशक Rashid Naseem पर 10 और FIR, 60 हजार करोड़ की ठगी का मामला
Shine City Case
लखनऊ : जनता से करीब 200 करोड़ रुपये की ठगी कर फरार हो चुके शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राशिद नसीम के खिलाफ ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन) ने गोमतीनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। सैकेड़ों की तादाद में निवेशकों ने भी शाइन सिटी के निदेशक और कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ गोमतीनगर, गोमतीनगर विस्तार और विभूतिखंड कोतवाली समेत अन्य कोतवाली मुकदमा दर्ज करवाया है। इसके बावजूद पुलिस इस जालसाज को गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हुई है। हालांकि, ईओडब्ल्यू के आदेश पर गोमतीनगर पुलिस ने जालसाज के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत 174-ए की कार्रवाई की है।
बता दें कि, निवेशकों से करीब 200 करोड़ो से ज्यादा ठगी करने के बाद फरार हो चुके शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राशिद नसीम की गिरफ्तारी में पुलिस नाकाम हो चुकी है। शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी राशिद नसीम पर सरकार ने 05 लाख रुपये का इनाम घोषित किया है। जबकि उसके भाई आसिफ नसीम को पुलिस ने प्रयागराज जनपद गिरफ्तार कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है।
यह पढ़ें - दिल्ली में अब फ्री बिजली नहीं मिलेगी, अगर नहीं किया यह काम आएगा मोटा बिल
जिसके बाद यह जांच ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन) को सौंपी गई। तमाम कोशिशों के बाद भी ईओडब्ल्यू जालसाज को गिरफ्तार नहीं कर सकी। कोर्ट के आदेश पर ईओडब्ल्यू ने जालसाज के प्रयागराज जनपद के करेली और हजरतगंज के डालीबाग पेंटा हाउस ग्रेंडियर आपर्टमेंट में दबिश दी। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्रों में नोटिस चस्पा की, ताकि जालसाज की गिरफ्तारी हो सके। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर जालसाज कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। फिर कोर्ट के आदेश पर ईओडब्ल्यू ने गोमतीनगर कोतवाली में जालसाज के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत 174-ए का मुकदमा दर्ज करवाया है।